पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड PPF Account की जानने योग्य बातें (PPF or Public Provident Fund Account interest Rate In Hindi)
एक पीपीएफ या पब्लिक प्रोविडेंट फंड छोटे एवं कम जोखिम लेने वाले निवेशकों के लिए नियमित रूप से कम रक़म में धन निवेश करके Long term wealth का एक अच्छा तरीका है। वास्तव में, निवेश के रूप में ये कई तरह के लाभ प्रदान करते हैं । सन 1968 में भातर सरकार की योजना के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत हुई थी ।
ये एक कर मुक्त बचत योजना है, जो कि Exempt , Exempt, Exempt की अवधारणा के आधार पर काम करती है । यानी इस योजना में निवेश करने पर आपको टैक्स की छूट तो मिलती ही है , साथ ही इसके जीवनकाल में प्राप्त होने वाले ब्याज पर भी टैक्स मुक्त होता है और इसकी Maturity पर भी टैक्स नहीं लगता है।
क्या है पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड पीपीएफ अकाउंट (What is PPF or Public Provident Fund Account In Hindi)

पीपीएफ योजना को 1968 में वित्त मंत्री के राष्ट्रीय बचत संस्थान अर्थात National Saving Institute द्वारा शुरू किया गया था। पीपीएफ योजना का मुख्य उद्देश्य, छोटी- छोटी बचत करने में लोगों की मदद करना और उनकी बचत राशि पर रिटर्न देना है। पीपीएफ योजना पर आकर्षक Fixed Guaranteed Interest मिलता है । इसमें निवेशक का मूलधन पूरी तरह सुरक्षित होता है , लम्बी अवधि में इसका ब्याज Market Linked investments जैसे mutual funds या NPS से कम हो sakta है , किन्तु इसके Guaranteed Interest की विशेषता इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाती है।
PPF फण्ड की ख़ास बातें (PPF related information)
· Account की समय अवधि : एक पीपीएफ अकाउंट की समय अवधि 15 साल होती है। लेकिन, अकाउंट होल्डर्स अपने अकाउंट की समय अवधि को और 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं।
· पैसे Deposit करने के तरीके : पीपीएफ अकाउंट में Fund ट्रांसफर ऑनलाइन, डिमांड ड्राफ्ट, चेक, या Cash के माध्यम से इन्वेस्ट किया जा सकता है।
· कितने Account खोले जा सकते हैं : एक व्यक्ति अपने नाम से सिर्फ एक PPF अकाउंट खोल सकता है। PPF योजना के तहत, Joint Account नहीं खोला जा सकता है।
· Minimum और Maximum अमाउंट : इसमें एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 500 रुपये और अधिक-से-अधिक 1.50 लाख रुपये इन्वेस्ट किया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट में एक लम्प सम या इंस्टालमेंट में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसमें अधिक-से-अधिक 12 Installments में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है।
· Deposit की Frequency : इसमें 15 साल तक, साल में कम-से-कम एक बार, डिपोजिट या इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है , किसी साल में न्यूनतम राशि नहीं निवेश होने पर वह अकाउंट Deactivate हो जाता है , इसलिए आपको कम से कम 500 रुपये प्रतिवर्ष जमा करना चाहिए ।
· एक PPF अकाउंट खोलना कितना सुरक्षित है : एक पीपीएफ अकाउंट, भारत सरकार द्वारा समर्थित होने के कारण Risk Free , गारंटीड Interest , और मूलधन की सुरक्षा देता है। इसलिए, एक पीपीएफ अकाउंट खोलने में मामूली रिस्क होता है।
· एक पीपीएफ अकाउंट डिपाजिट के बदले Loan : पीपीएफ अकाउंट खोलने की तारीख से तीसरे और पांचवें वित्तीय वर्ष के बीच, इस अकाउंट के बदले PPF Loan लिया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट के बदले मिलने वाले लोन के रूप में, दूसरे वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए इन्वेस्टमेंट का 25% तक लोन मिल सकता है। छठे वित्तीय वर्ष के बाद भी इस अकाउंट के बदले लोन लिया जा सकता है। लेकिन, दूसरा Loan लेने से पहले, पहला लोन पूरी तरह चुका देना होगा।
PPF Interest Rate और Deposit के नियम
वर्तमान में, पीपीएफ इंटरेस्ट रेट को 7.9% से घटाकर 7.1% कर दिया गया है और उसे वार्षिक आधार पर Compound किया जाता है। इंटरेस्ट का पेमेंट, 31 मार्च को किया जाता है और पीपीएफ ब्याज दर को वार्षिक आधार पर वित्त मंत्री द्वारा निर्धारित किया जाता है। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, महीने के पांचवें दिन के समापन और महीने के अंतिम दिन के बीच मौजूद मिनिमम बैलेंस के आधार पर किया जाता है। इसलिए यदि आपको किसी महीने का पूरा इंटरेस्ट लेना है तो उस महीने की 5 तारीख तक डिपाजिट करना होगा । 5 तारीख के बाद जमा करने पर आपको डिपाजिट वाले महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ।
Public Provident Fund Account
Interest Rate Since Inception
YEAR | RATE OF INTEREST (%) |
1968-69 TO 1969-70 | 4.8 |
1970-71 TO 1972-73 | 5 |
1973-74 | 5.3 |
01.04.1974 TO 31.07.1974 | 5.8 |
01.08.1974 TO 31.03.1975 | 7 |
1975-76 TO 1976-77 | 7 |
1977-78 TO 1979-80 | 7.5 |
1980-81 | 8 |
1981-82 TO 1982-83 | 8.5 |
1983-84 | 9 |
1984-85 | 9.5 |
1985-86 | 10 |
1986-87 TO 1998-99 | 12 |
01.04.1999 TO 14.01.2000 | 12 |
15.01.2000 TO 28.02.2001 | 11 |
01.03.2001 TO 28.02.2002 | 9.5 |
01.03.2002 TO 28.02.2003 | 9 |
01.03.2003 TO 30.11.2011 | 8 |
01.12.2011 TO 31.03.2012 | 8.6 |
01.04.2012 TO 31.03.2013 | 8.8 |
01.04.2013 TO 31.03.2016 | 8.7 |
01.04.2016 TO 30.09.2016 | 8.1 |
01.10.2016 TO 31.03.2017 | 8 |
01.04.2017 TO 30.06.2017 | 7.9 |
01.07.2017 TO 31.12.2017 | 7.8 |
01.01.2018 TO 30.09.2018 | 7.6 |
01.10.2018 TO 31.06.2019 | 8 |
01.07.2019 TO 31.03.2020 | 7.9 |
01.04.2020 TO 30.9.2022 | 7.1 |
वर्तमान ब्याज दर के अनुसार PPF के 45 वर्ष के रिटर्न्स की गणना
Year | Op Balance | Amount Deposit | Interest Earned @ 7.10 % | Closing Balance |
0 | 0 | 150000 | 10650.00 | 160650.00 |
1 | 160650 | 150000 | 22056.15 | 332706.15 |
2 | 332706.15 | 150000 | 34272.14 | 516978.29 |
3 | 516978.287 | 150000 | 47355.46 | 714333.75 |
4 | 714333.745 | 150000 | 61367.70 | 925701.44 |
5 | 925701.441 | 150000 | 76374.80 | 1152076.24 |
6 | 1152076.24 | 150000 | 92447.41 | 1394523.66 |
7 | 1394523.66 | 150000 | 109661.18 | 1654184.84 |
8 | 1654184.84 | 150000 | 128097.12 | 1932281.96 |
9 | 1932281.96 | 150000 | 147842.02 | 2230123.98 |
10 | 2230123.98 | 150000 | 168988.80 | 2549112.78 |
11 | 2549112.78 | 150000 | 191637.01 | 2890749.79 |
12 | 2890749.79 | 150000 | 215893.23 | 3256643.02 |
13 | 3256643.02 | 150000 | 241871.65 | 3648514.68 |
14 | 3648514.68 | 150000 | 269694.54 | 4068209.22 |
15 | 4068209.22 | 150000 | 299492.85 | 4517702.07 |
PPF Tax Benifit
PPF Tax Benifit

ये एक कर मुक्त बचत योजना है, जो कि Exempt , Exempt, Exempt की अवधारणा के आधार पर काम करती है । यानी इस योजना में निवेश करने पर आपको टैक्स की छूट तो मिलती ही है , साथ ही इसके जीवनकाल में प्राप्त होने वाले ब्याज पर भी टैक्स मुक्त होता है और इसकी Maturity पर भी टैक्स नहीं लगता है।
PPF Account को समय से पहले बंद करने पर क्या होता है?
PPF Account को समय से पहले बंद करने पर क्या होता है?
5 साल पूरा होने के बाद इसे समय से पहले बंद करने का विकल्प चुना जा सकता है। लेकिन, सिर्फ PPF Account Holder, उसके माता-पिता, बच्चों, या पति/पत्नी के जीवन को नुकसान पहुंचा सकने वाली बीमारियों के इलाज के लिए इसे समय से पहले बंद करने की इजाजत दी जाती है। जिसके लिए, एक निपुण चिकित्सा प्राधिकारी अर्थात Medical Practitioner के सर्टिफिकेशन दस्तावेज जमा करने होंगे।
इसके अलावा, नाबालिग Account Holder की ऊंची शिक्षा या वयस्क अकाउंट होल्डर के लिए ऊंची शिक्षा के लिए भी इसे समय से पहले बंद करने की इजाजत दी जाती है। लेकिन, इसके लिए भारत या विदेश में एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी का फीस बिल और एडमिशन कन्फर्मेशन जैसे दस्तावेज Submit करने होंगे।
PPF के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल Frequently asked Questions
PPF के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल Frequently asked Questions
1. क्या मैं अपने नाम से 2 या उससे अधिक Account खोलकर PPF योजना के तहत अपने निवेश को बढ़ा सकता / सकती हूँ ?
नहीं। Public Provident Fund योजना के तहत, एक व्यक्ति अपने नाम से सिर्फ एक अकाउंट ही खोल और चला सकता है।
2. क्या मैं एक Inactive Account का इस्तेमाल जारी रख सकता / सकती हूँ ?
हाँ , आप Holding ब्रांच को, जितने साल तक Account Incative था , उतने साल के लिए 50 रुपये प्रति वर्ष की दर से पेनाल्टी देकर ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा, आपको हर उस साल के लिए कम-से-कम 500 रुपये प्रति वर्ष की दर से Investment भी करना होगा जितने साल तक अकाउंट Inactive था और जिस साल के लिए आप उस अकाउंट को फिर Activate कर रहे/रही हैं।
3. क्या मुझे अपने Inactive अकाउंट पर Interest मिलता रहेगा ?
नहीं। उन सालों के लिए इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जिन सालों तक Account Inactive था। अकाउंट फिर से Active होने के बाद, उस समय मौजूद बैलेंस के आधार पर इंटरेस्ट दिया जाएगा।
4. यदि मैं अपने नाबालिग बच्चे / बच्ची के नाम से एक पीपीएफ अकाउंट खोलता / खोलती हूँ तो क्या मैं टैक्स फ़ाइल करते समय दोनों अकाउंट यानी अपने अकाउंट के साथ – साथ अपने बच्चे के अकाउंट पर भी टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकता / सकती हूँ ?
आप अपने अकाउंट, अपने नाबालिग बच्चे/बच्ची के अकाउंट और/या अपने पति/पत्नी के अकाउंट पर, सामूहिक रूप से, अधिक-से-अधिक 1.5 लाख रुपये तक के इन्वेस्टमेंट पर Tax Deduction के लिए Claim कर सकते/सकती हैं। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत अधिक-से-अधिक 1.5 लाख रुपये तक का ही Tax Deduction Benifit मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने अकाउंट में 1 लाख रुपये और अपने बच्चे/बच्ची के Account में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आप सिर्फ 1.5 लाख रुपये पर Tax Deduction के लिए क्लेम कर सकते हैं, न कि 2 लाख रुपये पर।
5. 1.5 लाख रुपये से ज्यादा इन्वेस्ट करने पर क्या होगा ?
1.5 लाख रुपये से ज्यादा इन्वेस्ट करने पर सिर्फ 1.5 लाख रुपये पर ही इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि Maximum Annual Investment Limits यानी 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष के आधार पर पीपीएफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाता है।
6. यदि इस साल भी इसी तरह लिमिट बढ़ा दिया जाता है तो मैं एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कैसे करूंगा / करूंगी ? क्या मुझे अगले साल तक इंतजार करना होगा ?
जब एक वित्तीय वर्ष के दौरान लिमिट को बढ़ाया जाता है तब बैंक और पोस्ट ऑफिस को Extra Investment स्वीकार करने का निर्देश दिया जाता है यदि Investor, संशोधित मैक्सिमम लिमिट तक इन्वेस्ट करना चाहते/चाहती हैं। पिछली बार उन लोगों के साथ भी यही हुआ था जो संशोधित लिमिट के तहत 1.5 लाख रुपये तक इन्वेस्ट करना चाहते थे।
7. Interest का Calculation कैसे किया जाता है ? मुझे पिछले साल 12 महीने के बजाय 11 महीने का ही इंटरेस्ट मिला।
किसी भी महीने के लिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते समय उस महीने की 5 तारीख या उससे पहले किए गए इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखा जाता है। महीने की 5 तारीख के बाद से लेकर महीने के अंत तक किए गए Investment को अगले महीने के Interest Calculation में शामिल किया जाता है।
उदाहरण के लिए, मान लीजिए, एक Account में सितम्बर की शुरुआत में 1 लाख रुपये थे। अकाउंट होल्डर ने उसमें 50,000 रुपये Invest करने का फैसला किया। उसने इसे 10 सितम्बर को इन्वेस्ट किया। इस मामले में, 5 सितम्बर को बैलेंस 1 लाख रुपये थे और महीने के अंत में 1.5 लाख रुपये थे। सितम्बर महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय 1 लाख रुपये को ध्यान में रखा जाएगा। 50,000 रुपये के एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट को अक्टूबर महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय ध्यान में रखा जाएगा।
यदि अकाउंट होल्डर ने 50,000 रुपये का यह एक्स्ट्रा Investment 3 सितम्बर को किया होता तो 5 सितम्बर को बैलेंस 1.5 लाख रुपये होते। यह सितंबर महीने के लिए Interest Calculate करते समय मानी गई राशि होती।
8. मैं अपने पोते / पोती के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता / चाहती हूँ ? क्या मैं उसकी तरफ से PPF अकाउंट खोल सकता / सकती हूँ ?
नहीं। दादा-दादी अपने पोते-पोतियों के नाम से पीपीएफ Account नहीं खोल सकते। आप यह पैसा उसके माता/पिता या अभिभावक को दे सकते हैं जो अपने नाबालिग बच्चे/बच्ची के नाम से Account खोल और चला सकते हैं। लेकिन, यदि नाबालिग बच्चे/बच्ची के दोनों माता-पिता की मौत हो जाय तो दादा-दादी उस नाबालिग बच्चे/बच्ची के अभिभावक के रूप में उसके लिए एक पीपीएफ Account खोल और चला सकते हैं।
9. क्या 15 साल बाद पीपीएफ अकाउंट से सारा पैसा निकालना जरूरी है ?
नहीं। Maturity के समय Account से सारा पैसा निकालना जरूरी नहीं है। इन्वेस्टर जब तक उस अकाउंट को चलाना चाहे, वह तब तक उस अकाउंट को चालू रख या बढ़ा सकता है। Account को हर बार 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। कुछ Investment करके या Invest किए बिना भी Account को बढ़ाया जा सकता है।
10. क्या 15 साल बाद मैच्योरिटी पीरियड बढ़ाने पर भी मुझे अपने अकाउंट पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा ?
हाँ। एक्सटेंशन पीरियड के दौरान प्रचलित इंटरेस्ट रेट्स के आधार पर Interest का Calculation और पेमेंट किया जाएगा। Extension पीरियड के दौरान कोई Fresh इन्वेस्टमेंट न करने पर, 15वें साल के अंत में अकाउंट में मौजूद बैलेंस के आधार पर, इंटरेस्ट Calculate किया जाएगा। यदि अकाउंट की समय अवधि बढ़ाने के लिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया गया है तो उसे 15वें साल के अंत में बैलेंस में जोड़ दिया जाएगा और टोटल अमाउंट को Principal अमाउंट मानकर उस पर इंटरेस्ट Calculate किया जाएगा।
पीपीएफ़ के लिए योग्यता या पात्रता (Eligibility criteria for PPF)
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों /Applicants को कुछ योग्तायें प्रदर्शित करनी होती हैं, जो निम्न लिखित है :
· एक आदमी सिर्फ एक ही PPF खाता रख सकता है. व्यक्ति भारत का नागरिक और 18 वर्ष से अधिक का होना चाहिये. इसके लिए अधिकतम आयु (Maximum Age) की सीमा तय नहीं की गयी है।
· ये Account 18 वर्ष से कम उम्र के लिए भी खोला जा सकता है. इसमें प्रतिवर्ष अधिकतम 1.5 लाख रूपए डिपाजिट किये जा सकते हैं. Grand parents अपने नाती- पोतो के लिए ये खाता नहीं खोल सकते हैं. अभिभावक को खाताधारक का माता- पिता होना अनिवार्य है ।
· NRI इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं, हालाँकि ऐसे लोग जो खाता बना लेने के बाद देश में नहीं रहते वे प्लान के निश्चित समय सीमा तक को पूरा कर सकते हैं. Maturity के लिए 15 वर्ष का समय लगता है ।
· HUF (हिन्दू अविभाजित परिवार) इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते. ये क़ानून सन 2005 से लागू किया गया है. 13 मई 2005 से पहले जिन हिन्दू अविभाजित परिवारों में PPF खाता खोला है उन्हें Maturity तक का पूरा मौक़ा दिया जाएगा ।
· विदेशी नागरिक अर्थात Foreign Citizens भी इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं ।
PPF (Public Provident fund) की आधिकारिक वेबसाइट के लिए आप पर विजिट कर सकते हैं। या इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं।
PPF अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (PPF account required documents)
PPF Account खोलने के लिए KYC Documents की आवाश्यकता पड़ती है. इनमे परिचय पत्र (Identity Proof) , आवास प्रमाण पत्र (Address Proof) , हस्ताक्षर प्रमाण आदि होते हैं. नीचे एक एक करके आवश्यक दस्तावेज़ों के नाम दिए जा रहे हैं ।
· Passport, PAN Card, Aadhar Card, Driving License, Voter ID, किसी तरह का Utility Bill, Lease Agreement, Bank Account statement, राशन कार्ड, हस्ताक्षरित Cheque आदि महत्वपूर्ण दस्तावेज़ हैं, जिनकी आवश्यकता PPF अकाउंट के लिए पड़ती है ।
· इसके अलावा खाताधारक का फोटोग्राफ, आवेदन पत्र, Nominee का नाम तथा Bank द्वारा मांगे जाने वाले विशेष दस्तावेज़ आदि आवश्यक हैं. विशेष दस्तावेज़ मुख्यतः 18 वर्ष से कम उम्र के लिए मांगे जाते हैं, जिनमें Birth Certificate, School सर्टिफिकेट आदि होते हैं ।
यदि आपका सेविंग खता PPF के लिए निर्धारित बैंक में पहले से है तो आपको PPF Account Opening के लिए अलग से KYC Documents जमा कराने की आवश्यकता नहीं होती है , और आजकल काफी बैंकों में यह सुविधा Online apply करके प्राप्त की जा सकती है ।
कुछ बैंकों के नाम जो पीपीएफ़ की सुविधा देते हैं (PPF account open banks)
PPF Account अधिकाँश बैंकों में खोला जा सकता । इसके लिए सरकार द्वारा निर्देशित कुछ सरकारी बैंक होते हैं, जो इस काम को बहुत देख- भाल के साथ करते हैं. नीचे कुछ बैंकों के नाम दिए जा रहे हैं. List of Banks Offering PPF Accounts
· Allahabad Bank
· Corporation Bank
· Bank of Baroda
· HDFC Bank
· ICICI Bank
· Axis Bank
· Kotak Mahindra Bank
· State Bank of India
· Canara Bank
· Bank of India
· Union Bank of India
· Oriental Bank of Commerce
· Central Bank of India
· Bank of Maharashtra
· Dena Bank
· Syndicate Bank
· United Bank of India
· Indian Overseas Bank
· Vijaya Bank
· IDBI Bank
· Andhra Bank
· Punjab National Bank
· UCO Bank
· Punjab and Sind Bank
PPF अकाउंट बंद करने के नियम (PPF account closure rules)
PPF अकाउंट को मच्योरिटी के पहले बंद नहीं किया जा सकता है. यद्यपि खाता निष्क्रिय हो जाने पर पंद्रह वर्षों तक उसका पैसा निकाला नहीं जा सकता है , 15 साल की मच्यौरिटी पूरी हो जाने पर अपने खाते में जमा सारी राशि खाताधारक एक ही साथ निकाल सकता है ।
योजना की अवधि (PPF Account Duration Rules):
Public Provident Fund खाते की अवधि 15 वर्ष की होती हैं। और 15 वर्ष पुरे होने पर खाताधारक की इच्छा अनुसार इसे 5–5 वर्ष के ब्लाक में बढाया भी जा सकता हैं.
स्थानांतरण (PPF Account Transfer Process):
पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड को Post Office से Bank या Bank से Post Office या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रान्सफर किया जा सकता हैं.
· PPF ट्रान्सफर के लिए एक फॉर्म दिया जाता हैं, जिसे भरकर धारक अपने बैंक में जमा कर सकता हैं.
· बैंक उस फॉर्म और PPF खाते के दस्तावेज,धारक की पासबुक एवम हस्ताक्षर की प्रति पोस्ट ऑफिस या अन्य बैंक ब्रांच जहाँ खाता स्थानान्तरित करना हैं वहाँ भेजता हैं.
· अन्य बैंक उन दस्तावेजो को वेरीफाई करके पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड खाता स्थानान्तरित के लिए राज़ी होती हैं.
· धारक चाहे तो पीपीएफ का वारिस बदल सकता हैं, साथ ही धारक को KYC दस्तावेज जमा करना भी अनिवार्य होता हैं.
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