राष्ट्रीय पेंशन योजना-  रिटायरमेंट प्लानिंग , निवेश और टैक्स बचत – एक योजना तीन लाभ

नमस्कार मित्रों ,

यदि आपको निवेश का ऐसा विकल्प मिले जो कि ना केवल आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए मासिक पेंशन सुनिश्चित कर सकता है बल्कि आपको टैक्स कि बचत का लाभ देकर आपको निवेश कि शुरुआत में ही ३० प्रतिशत तक का लाभ देने में सक्षम है तो क्या आप ऐसे अवसर के बारे में नहीं जानना चाहेंगे

मित्रों निवेश के ऐसे ही एक विकल्प का नाम है नेशनल पेंशन स्कीम अर्थात राष्ट्रीय बचत योजना ,आइये जानते भारत सरकार की इस योजना की बारे में

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) क्याहै?

What is National Pension Scheme : राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) एक ऐच्छिक एवं कम लागत वाली रिटायरमेंट सेविंग योजना है, जिससे व्यक्ति के कार्यकारी जीवन के दौरान ही छोटी बचत के माध्यम से रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

यह भारत के प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त रिटायरमेंट फंड उपलब्ध कराने के लिए एक समाधान प्रदान करने का प्रयास करती है।

देश में पेंशन क्षेत्र को विनियमित करने और नागरिकों में रिटायरमेंट के लिए बचत की आदत को विकसित करने के लिए 1 जनवरी 2004 को एनपीएस योजना को शुरू किया गया था।

राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान पर कितनी टैक्स की छूट मिलती है?

 

Tax Savings in Investment in National Pension Scheme

80 CCD (1) : आयकर अधिनियम की इस धारा एवं धारा 80 C दोनों में मिलाकर 1.50 लाख तक की छूट प्राप्त की जा सकती है

80 CCD (1B) : इस धारा के तहत NPS में योगदान पर आप 50,000/- रुपये तक की कर छूट का लाभ उठा सकते हैं , यह छूट धारा 80 C के अतिरिक्त आपको प्राप्त होती है।

80 CCD (2) : इस धारा के तहत NPS में योगदान पर आपको मूल वेतन के 10 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त होती है, यह छूट धारा 80 C , धारा 80 CCD (1) एवं धारा 80 CCD (1B) के अतिरिक्त प्राप्त होती है, इस धारा में छूट की कोई भी उच्च सीमा नहीं है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना में कौन शामिल हो सकता है?

 18-60 वर्ष की आयु के बीच का भारतीय नागरिक, चाहे वह निवासी हो या अनिवासी, एनपीएस में एक व्यक्ति के रूप में शामिल हो सकता है।

एक बार जब आप 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं, तो आप आगे एनपीएस खातों में योगदान नहीं दे सकते।

राष्ट्रीय पेंशन योजना के लाभ

What are Benfits of Investment in National Pension scheme (NPS)

1.सरलता: ग्राहक को खाता खोलने और स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) प्राप्त करना आवश्यक एवं सरल है।

2. पारदर्शिता: यह एक लागत प्रभावी और पारदर्शी योजना है, जहां योगदान पेंशन फंड योजना में निवेश किया जाता है और व्यक्ति दैनिक आधार पर निवेश मूल्य की जांच कर सकता है।

 3. वहनीयता (पोर्टेबिलिटी): प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय संख्या आवंटित की जाती है जिसे स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) कहा जाता है, जिसके माध्यम से उसे पहचाना जाएगा और यह वैसा ही रहेगा भले ही वह व्यक्ति किसी अन्य कार्यालय में स्थानांतरित हो जाए।

 

एनपीएस खाता कहां और कैसे खोलें?

How to Open NPS or National Pension scheme account

 ऑफ़लाइन मोड:

आप आपके सबसे नजदीक पॉइंट ऑफ प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं । ग्राहक का फॉर्म भरें और आवश्यक केवाईसी कागजात (पता, आयु और पहचान प्रमाण) के साथ इकट्ठा करें औऱ इसे जमा करे 

अगर  आवश्यकता हो तो न्यूनतम प्रारंभिक निवेश करें।

 ऐसा करने के बाद, आप एक स्वागत किट प्राप्त करेंगे, जिसमें आपका स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) और ऑनलाइन आपके खाते में लॉग इन करने के लिए एक पासवर्ड शामिल होगा।

 ऑनलाइन मोड:

  • नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट की आधिकारिक( ओफ्फिसियल)वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं
  • आप इच्छानुसार खाता का चयन करें टियर I अनिवार्य है, जबकि टियर II वैकल्पिक है।
  • आपको अपना पंजीकरण(रजिस्ट्रेशन) मान्य करने के लिए एक ओटीपी प्राप्त होगा। अपने खाते में अपना (PRAN) और पासवर्ड जनरेट करने के लिए इस OTP का उपयोग करें।

निकासी  के विकल्प

Withdrawal from NPS or National Pension Scheme

निकासी विकल्प के दो संभावित परिस्थितियाँ हैं

1. प्रारंभिक निकासी (Early withdrawal) :

 न्यूनतम तीन साल के लिए इस योजना में निवेश करने के बाद, आप कुल धन के केवल 25% तक वापस ले सकते हैं। आप अपने पूरे कार्यकाल के दौरान केवल 5 वर्ष के अंतराल में ऐसे तीन बार निकाल सकते हैं। 

ये प्रतिबंध केवल टीयर I खातों के लिए हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सभी प्रकार के निकासी के लिए  टियर II में अनुमति दी गई हैं।

2. 60 वर्ष की आयु के बाद निकासी:

 60 वर्ष की आयु के बाद, आपको योजना में कोई पैसा जमा करने की अनुमति नहीं है।  अब, आपको अपने खाते से धन का उपयोग करने की अनुमति है।

60 साल की उम्र पूरी होने पर कुल जमा फण्ड को निम्न भागो में बता जा सकता है– 

कुल फंड का 60% अब आपके करमुक्त कोष(tax free corpus) हैं। आप जैसे चाहे इसका उपयोग कर सकते हैं। 40% धन को अलग रखा जाना चाहिए; वे आपको पीएफआरडीए (पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण) के तहत पंजीकृत फर्म से नियमित पेंशन राशि देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, नामांकित व्यक्ति को एकमुश्त राशि के रूप में कुल राशि प्राप्त होती है

3. क्या यह योजना हमारे लिए एक अच्छा विकल्प है?

NPS योजना किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक अच्छी विकल्प है जो न्यूनतम जोखिमों के साथ और व्यवस्थित माध्यम से सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन कोष का निर्माण करने के लिए इच्छुक  हैं।

करबचत  (tax savings)के अवसरों के साथ, यह खाताधारक को स्टॉक  बाजार में निवेश के माध्यम से अपनी संपत्ति बढ़ाने का अवसर भी देता है।

 

एनपीएस में निवेश करने से पहले संबंधित पेशेवर से बात करें और  स्वयं अपने से रिसर्च करलें।

 नेशनल पेंशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करने के लिए आप इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं। 

3 thoughts on “राष्ट्रीय पेंशन योजना-  रिटायरमेंट प्लानिंग , निवेश और टैक्स बचत – एक योजना तीन लाभ”

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